New Delhi : आज बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. मामला दिल्ली शराब नीति मामले (मनी लॉउंड्रिंग) से संबंधित है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट (न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ) आज सुनवाई करेगी.
">https://lagatar.in/category/desh-videsh/"> नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई की गुहार लगाई गयी है
याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई की गुहार लगाई गयी है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सह सीएम केजरीवाल पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना किया था. शुक्रवार को निचली अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया था.
मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं
आप के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. बता दें कि ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का उल्लेख बार बार किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पर नजर डाले तो उसमें कहा गया है कि शराब नीति तैयार कराने के लिए आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे. इस नयी नीति बनाने क लिए आरोपियों ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के एवज में आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी थी.
कार्यवाही निरस्त कराने के लिए कोर्ट का रुख किया था
पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी की कार्रवाई से केजरीवाल को संरक्षण देने से मना कर दिया था. इसके कुछ ही घंटों बाद ईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया. मामले की तह में जायें तो यह मामला वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी(शराब) नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबंधित है. हालांकि बाद में यह नीति रद्द कर दी गयी थी.
तिहाड़ के छह नंबर जेल में रहेंगी के कविता
शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता मंगलवार शाम तिहाड़ जेल पहुंची. खबरों के अनुसार इन्हें तिहाड़ परिसर की एकमात्र महिला जेल संख्या छह में रखा गया है. सुरक्षा कारणों से अभी के कविता को जेल की सेल में रखा गया है. जेल प्रशासन ने कहा है कि जेल नियमावली के अनुसार जो भी सुविधाएं एक कैदी को मिलनी चाहिए, वे सब इन्हें उपलब्ध कराई जायेंगी. [wpse_comments_template]